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माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा शाला प्रधानों को किसी कक्षा में पात्र विद्यार्थियों को दस्तावेज़ के अभाव में प्रवेश से वंचित न करने के निर्देश जारी

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बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के शाला प्रधानों को किसी भी कक्षा में पात्र विद्यार्थियों को दस्तावेज के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी प्रपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रवेश दिनांक 31.07.2021 तक तथा कक्षा 1 से 8 के लिए सत्रपर्यन्त प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में कुछ शाला प्रधानों द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) के अभाव में प्रवेश नहीं दिये जाने के मामले संज्ञान में आये है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है, कि शिक्षा का अधिकार के नियमों के तहत कक्षा 1 से 8 तक के आवेदक बालक-बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। अतः विद्यालय की किसी कक्षा में पात्र बालक-बालिकाओं को किसी दस्तावेज के अभाव में प्रवेश से वंचित न करे। उन्हें अस्थाई रूप में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करे ऐसे अस्थाई तौर पर प्रवेशित किए गये विद्यार्थियों की प्रविष्टि भी शाला दर्पण पर आवश्यक रूप से की जानी अनिवार्य रहेगी।

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