मेवाराम की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस ने किया इनकार:अन्य बेंच में भेजने के दिए आदेश, पीड़िता ने जल्द सुनवाई के लिए दिया था प्रार्थना पत्र
बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के मामले में जल्द सुनवाई को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को जस्टिस ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस कुलदीप माथुर ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए। पीड़िता ने जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था जिस पर 8 जनवरी को सुनवाई के बाद 10 तारीख को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। जिस पर आज सुनवाई होनी थी। अब चीफ जस्टिस के निर्णय के बाद अन्य बेंच में मामले की सुनवाई होगी।
बता दें कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट के राजीव गांधी पुलिस थाने में पीड़िता की शिकायत पर कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ रेप, पोक्सो, एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। जिसे मेवाराम की ओर से इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर कोर्ट ने 22 दिसंबर को मेवाराम जैन सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग के आदेश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की गई है।
जल्द सुनवाई की लगाई थी एप्लिकेशन
पीड़िता की ओर से कोर्ट में जल्द सुनवाई को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। बेंच में 8 जनवरी को सुनवाई हुई और अगली तारीख 10 जनवरी तय की गई। आज जांच अधिकारी को कोर्ट में केस डायरी के साथ पेश होने के आदेश थे। केस का नंबर आने पर जस्टिस कुलदीप माथुर ने सुनवाई से इनकार करते हुए केस किसी अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए।
20 दिसंबर को हुआ था मामला दर्ज
जोधपुर पश्चिम के राजीव गांधी नगर थाने में पीड़िता ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 लोगों के खिलाफ पॉक्सो सहित 18 धाराओं में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। 20 दिसंबर को दर्ज हुई FIR में मेवाराम, रामस्वरूप आचार्य, कोतवाल गंगाराम खावा, दाऊद खां, बाड़मेर डीसीपी आनंद सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि गिरधरसिंह सोढ़ा, नगर परिषद उपसभापति सुरतान सिंह, प्रवीण सेठिया, गोपाल सिंह राजपुरोहित के नामों का जिक्र है।
अश्लील वीडियो आने पर कांग्रेस ने निलंबित किया
पूर्व विधायक के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मेवाराम जैन को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया था।
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