जयपुर: वित्त विभाग ने शनिवार को नई आबकारी नीति जारी की है. मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या यथावत रहेगी. मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या 7665 रखी गई है. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए आबकारी नीति जारी की गई है. आबकारी एवं मद्य संयम नीति जारी की गई. अगले 2 साल के लिए आबकारी बंदोबस्त की अवधि होगी. 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक के लिए मान्य होगी. राजस्थान में मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या 7665 रहेगी. सभी दुकानें कंपोजिट श्रेणी की होंगी. देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा और भारत निर्मित, विदेशी मदिरा, बियर एवं वाइन की आपूर्ति एवं विक्रय हो सकेगा.पिछले वर्ष के अनुज्ञाधारियों के लाइसेंस रिन्यू होंगे. वर्ष 2021-22 के ऐसे अनुज्ञा धारी जिन्होंने फरवरी तक निर्धारित गारंटी आपूर्ति पूरी कर ली हो, कंपोजिट फीस की पूरी राशि जमा करा दी हो, वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो. उनका वर्ष 2022-23 के लिए अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जा सकेगा. अनुज्ञाधारियों को सभी तरह की बकाया गारंटी की पूर्ति, कंपोजिट फीस जमा कराने के लिए 28 फरवरी तक का समय मिलेगा. पिछले वर्ष की निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि में, जो भी होगा ज्यादा, उसके मुताबिक नए वर्ष की गारंटी राशि का निर्धारण होगा. 1 करोड़ से 2 करोड़ राशि के लिए नवीनीकरण 12 प्रतिशत की दर से होगा. 1 से 2 करोड़ की दुकान का नवीनीकरण 11 प्रतिशत की दर से होगा. इसी तरह प्रति करोड़ पर एक प्रतिशत दर कम होगी. अधिकतम 5 करोड़ से ज्यादा मंहगी दुकान की नवीनीकरण दर 7 प्रतिशत होगी.

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