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राजस्थान में unlock 5 के लिए गाइडलाइन जारी राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई सार्वजनिक जगहों पर ईद उल जुहा की नमाज पढ़ने पर रोक

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राजस्थान में unlock 5 के लिए गाइडलाइन जारी

  1. श्रावण मास में राज्य में तथा राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्राएँ आयोजित की जाती है। जिन राज्यों से यह यात्राएं शुरू होती है जैसे उत्तराखण्ड आदि में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। कावड़ यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की समस्त धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी।
  2. दिनांक 21.07.2021 को ईद-उल-जुहा का त्यौहार मनाया जायेगा। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी।
  3. जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राजकीय मुड़िया पूनों मेला जो आषाढ़ माह की एकादशी से पूर्णिमा तक तहसील गोवर्धन में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश-विदेश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूजा / परिक्रमा करने आते हैं। राजस्थान राज्य से भी कई श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होने जाते हैं।
    जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा जारी आदेश संख्या- 1054 / 2021 सीएक्स 3 दिनांक 19 जून, 2021 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में इस वर्ष दिनांक 20 जुलाई, 2021 से 24 जुलाई, 2021 तक लगने वाले गोवर्धन क्षेत्र के परम्परागत राजकीय मुड़िया पूनों मेला के आयोजन को लोग स्वास्थ्य व जनहित के दृष्टिगत बाहर से आने वाली भीड़ को प्रतिबन्धित करते हुए मेले के आयोजन को निरस्त किया गया है।
    प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान

राज्य से इस मेलें में शामिल होने वाले श्रृद्धालुओं को सूचना प्राप्त हो सके।

  1. जैन धर्म व अन्य कई धर्मावलम्बियों द्वारा राज्य के अनेक स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन चार महीने तक चलता है। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रृद्धालु आते हैं। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ एवं आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी।
  2. अन्य सभी धर्मावलम्बियों के भी समस्त धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही आमजन से यह अपील की जाती है कि पर्याप्त सावधानी एवं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए जहां तक संभव हो घर पर रहकर ही परिवारजन के साथ पूजा-अर्चना, इबादत करें।

अन्य दिशा-निर्देश :

  1. स्विमिंग पूल्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  2. सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगा परन्तु जिन व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक (1* dose) ली जा चुकी है, उन्हें सायं 04:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक की भी अनुमति होगी।
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