रेप के आरोपी नाबालिग को 20 साल की सजा:पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 1 लाख 20 हजार जुर्माना, घर से उठाकर की थी वारदात

रेप के आरोपी नाबालिग को 20 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार का जुर्माना।
पॉक्सो कोर्ट जज बालकृष्ण मिश्र ने रेप से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को 20 साल कठोर कारावास के साथ 1 लाख 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला डेढ़ साल पुराना है।
नवंबर 2022 में पीड़ित की मां ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 12 नवंबर 22 को आरोपी विशाल पुत्र अशोक भूषण, निवासी नैनवां रोड बूंदी दोपहर करीब 1 बजे हमारे घर आया और पीड़िता को उठाकर अपने घर ले गया। जहां उसने पीड़िता के साथ रेप किया।
सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद विधि के विरूद्ध संघर्षरत नाबालिग के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को रेप का अरोपी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार के जुर्माने की सजा दी है। मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 12 गवाह और 30 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।
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