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विशेष योग्यजन को स्कूटी दी जायेगी

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बीकानेर, 7 सितम्बर। राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत एवं रोजगार करने वाले चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन जो स्कूटी चलाने में सक्षम हो उन्हें निःशुल्क रेट्रोफिटमेंन्ट स्कूटी उपलब्ध जायेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि आवेदक को 4 फोटो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन को निःशक्तता प्रमाण पत्र, ड्राइंिवंग लाइसेंस की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि, 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक को गियरलेस वाहन चलाने का लाइसेंस, कॉलेज में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन जो रोजगार है, उनके नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा स्वंय का शपथ पत्र, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसी भी योजनान्तर्गत स्कूटी प्राप्त न करने का शपथ पत्र, राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा।
यह होगी पात्रता
पंवार ने बताया कि कॉलेज में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राओं हेतु आयु की कोई बाध्यता नहीं है। रोजगार करने वाले विशेष योग्यजनों की आयु राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष तक होना अनिवार्य है। आवेदक के माता-पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय में अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए कुल आय 2 लाख रूपयें से अधिक नही होनी चाहिए। प्रार्थी को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हों व विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान आदेश की प्रति जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन को चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन-निःशक्तता के प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति जमा करवानी होगी।


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