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वीकैंड कर्फ्यू और प्रतिदिन सायं 5 से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक बेवजह घूमने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही:: जिला कलेक्टर नमित मेहता

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बीकानेर, 10 जून। जन अनुशासन वीकैंड कर्फ्यू और प्रतिदिन सायं 5 से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक के जन अनुशासन कर्फ्यू की गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को सभी एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन के अनुसार शुक्रवार सायं 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू तथा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा कोई भी व्यक्ति बेवजह घूमता पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।
मेहता ने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों तथा सोशल डिसटेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ भी चालान किए जाएं। प्रत्येक जाइंट एनफोर्समेंट टीम (जेईटी) द्वारा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाए तथा यदि वीकैंड कर्फ्यू के दौरान या सायं 4 बजे के बाद गैर अनुमत श्रेणी की कोई दुकान खुली मिलती है, तो उस दुकान को सीज किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के घटते प्रभाव के बावजूद पूर्ण सावधानी रखना जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाए। उन्होंने कोविड क्वारेंटीन अलर्ट सिस्टम को अपडेट करने तथा इनका नियमित वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जे.ई.टी. द्वारा प्रत्येक विवाह समारोह का निरीक्षण किया जाए तथा गाइडलाइन की अवहेलना पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से गाइडलाइन के प्रति जागरुक किया जाए।
गठित होंगी जन अनुशासन कमेटियां
पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने बताया कि जिले के सभी बाजारों में कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए जन अनुशासन कमेटियों का गठन किया जाएगा। इसमें पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों के साथ संबंधित बाजार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इन कमेटियों द्वारा बाजारों में बिना मास्क प्रवेश नहीं करने, सोशल डिसटेंसिंग रखने तथा खरीदारी करने के बाद बाजारों में बेवजह नहीं घूमने के प्रति जागरुक किया जाएगा। संबंधित बाजार में गाइडलाइन की पालना की जिम्मेदारी इन कमेटियों की होगी। इन कमेटियों के बाजार वार व्हाट्सएप्प ग्रुप बनाए जाएंगे तथा गाइडलाइन उल्लंघन से संबंधित जानकारी इसमें त्वरित शेयर की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक थानाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सभी बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ ऐसी बैठकें करें। इसके बावजूद यदि बाजारों में गाइडलाइन की अवहेलना पाई जाती है तो पूरे बाजार को निर्धारित अवधि के लिए बंद भी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा वीकैंड और जन अनुशासन कर्फ्यू के दौरान पूर्ण सख्ती बरती जाए। इस समय के दौरान पुलिस द्वारा नियमित गश्त की जाए तथा सायं 4 बजे के बाद अनुमत श्रेणी के अलावा कोई भी दुकान खुली नहीं रहे तथा लोग बेवजह नहीं घूमे, यह सुनिश्चित किया जाए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर अरुण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया सहित सभी एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

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