NATIONAL NEWS

सरकारी सम्पति पर हाॅर्डिंग, बैनर लगाए तो कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ होगी कार्यवाही संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

सरकारी सम्पति पर हाॅर्डिंग, बैनर लगाए तो कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ होगी कार्यवाही
संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश
बीकानेर, 1 अगस्त। संभागीय आयुक्त डाॅ. नीरज के. पवन ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों द्वारा सरकारी संपति यथा सार्वजनिक दीवारों, पेड़ों, खंभों, बिजली के सरकारी पोल व किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, हाॅर्डिंग अथवा विज्ञापन नहीं लगाए जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित कोचिंग संस्थान के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों को होर्डिंग और विज्ञापन लगाने की अनुमति नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा अधिकृत स्थानों पर ही होगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाएं दे रहे विद्यार्थियों को समय-समय पर प्रेरित करते रहें तथा उन पर ज्यादा दवाब नहीं डाला जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कोचिंग संस्थान तिथि का निर्धारण कर जिला प्रशासन के साथ सामूहिक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करें, जहां विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें बेहतर कॅरियर आॅप्शन के संबंध में जागरुक किया जा सके।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!