NATIONAL NEWS

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स फार्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में और छूट दी

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फार्म 15सीए/15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में करदाता किसी भी विदेशी प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर को प्रति जमा करने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर, जहां भी लागू हो, फॉर्म 15सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 15सीए अपलोड करते हैं।

www.incometax.gov.in पोर्टल पर आयकर फार्मों 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए सीबीडीटी द्वारा पहले यह निर्णय लिया गया था कि करदाता 30 जून, 2021 तक अधिकृत डीलर को मैनुअल प्रारूप में 15सीए/15सीबी के फार्म जमा कर सकते हैं।

अब उपरोक्त तिथि को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 करने का निर्णय लिया गया है। इसे देखते हुए करदाता अब 15 जुलाई, 2021 तक अधिकृत डीलरों को मैनुअल प्रारूप में उक्त फार्म जमा कर सकते हैं। प्राधिकृत डीलरों को विदेशी प्रेषण के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2021 तक ऐसे फार्म स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। दस्तावेज पहचान संख्या के सृजन के उद्देश्य से बाद की तारीख में इन फार्मों को अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक सुविधा प्रदान की जाएगी।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!