भारत सरकार गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने राज्यों को निर्देशित किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं हेतु ऑक्सीजन बिना किसी रूकावट के एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था की जावे।
इस संदर्भ में एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन के वाहन ना तो बीच में रोके जाएं ना ही नहीं उन पर समय की कोई पाबंदी लागू हो। गृह सचिव ने इस निर्देशों में बताया है कि कुछ राज्यों में ऑक्सीजन ढोने वाले वाहनों को
रोकने के कुछ मामले संज्ञान में आए हैं जिन को देखते हुए सभी राज्यों एवं संघ शासित राज्यों को पाबंद किया जाता है कि किसी कारण से ऑक्सीजन ढोने वाले वाहनों को रोका ना जाए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस संदर्भ में 22 अप्रैल 2021 को दिए अपने निर्णय में स्वास्थ्य मंत्रालय को इस संदर्भ में सख्त निर्देश दिए हैं ।माननीय उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन ढोने वाले वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था करवाने तथा उन्हें एंबुलेंस के समान रास्ता देने का निर्देश दिया है।
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