चाइनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग प्रतिबंधित

TIN NETWORK
FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

बीकानेर, 8 अप्रैल। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निशान्त जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने के साथ पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ’धातु निर्मित मांझा’ (धागे जो नायलोन/प्लास्टिक, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने हों) की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को बीकानेर जिले की क्षेत्राधिकारिता में निषेध/प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व पर जिले में पतंगबाजी के दौरान धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यह मांझा धारदार तथा विद्युत सुचालक होता है। जिसके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को नुकसान होने की संभावना रहती है। विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंचने तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझो का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत संबंधित व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare
Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!