CAPF: कैंटीन में अर्धसैनिक बलों को मिलेगा ये सामान, रैंक के हिसाब से खरीद सकेंगे टीवी-फ्रिज से लेकर बाइक-कार
सार
कैंटीन पर मिलने वाले सामान को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रॉसरी एंड उपभोग्य वस्तुएं और अगेंस्ट फर्म डिमांड ‘एएफडी’। यहां पर एएफडी’ को भी एएफडी-1 और एएफडी-2 में विभाजित किया गया है।
विस्तार
केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) में मिलने वाले सामान पर 50 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी। इसका फायदा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एवं दूसरे पुलिस संगठनों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा। ‘सीएपीएफ’ के अलावा, सीबीआई, एसपीजी, स्टेट पुलिस पर्सनल और ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वे भी केपीकेबी से सामान की खरीद के पात्र हैं।
देशभर में ‘केपीकेबी’ के 119 मास्टर भंडार (एमबी) ‘वेयरहाउस’ हैं, तो वहीं 1786 सब्सिडियरी भंडार (एसबी) हैं। अफसर और उनके समकक्ष रैंक वाले, एक माह में ग्रॉसरी एवं उपभोग्य वस्तुओं पर 11 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। अन्य रैंक और समकक्ष वालों के लिए यह सीमा 8000 रुपये तय की गई है। कैंटीन में घरेलू सामान के अलावा टीवी फ्रिज से लेकर बाइक व कार तक मिलेगी। वेतन श्रेणी के अनुसार, दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों की खरीद सीमा तय की गई है।
मास्टर भंडार और सब्सिडियरी भंडार की स्थिति
बल | मास्टर भंडार | सब्सिडियरी भंडार |
सीआरपीएफ | 44 | 302 |
बीएसएफ | 35 | 244 |
आईटीबीपी | 12 | 83 |
सीआईएसएफ | 19 | 221 |
एसएसबी | 8 | 108 |
स्टेट पुलिस | 1 | 721 |
सीबीआई | – | 6 |
आईबी | – | 13 |
एनएसजी | – | 2 |
रॉ | – | 1 |
एनडीआरएफ | – | 10 |
आरपीएफ | – | 71 |
एनटीआरओ | – | 1 |
एसपीजी | – | 1 |
कुल | 119 | 1786 |
कैंटीन में इन दो श्रेणियों के तहत मिलेगा सामान
कैंटीन पर मिलने वाले सामान को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रॉसरी एंड उपभोग्य वस्तुएं और अगेंस्ट फर्म डिमांड ‘एएफडी’। यहां पर एएफडी’ को भी एएफडी-1 और एएफडी-2 में विभाजित किया गया है। एएफडी-1 में एयर कंडीशनर, अलमारी, बैड (आयरन/वुडन), साइकिल, डीप फ्रीजर, डैजर्ट कूलर, डिश वॉशर, लेपटॉप, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजेटर, टेबलेट, टी-कॉफी, वेंडिंग मशीन, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, एयर प्यूरीफायर, डेस्कटॉप, चपाती मेकर, सोफा, गद्दे, दोपहिया वाहन, फोर व्हीलर और ऐसे आइटम, जिनकी कीमत 15 हजार रुपये/प्रत्येक से ज्यादा है। एएफडी-2 में ऐसे आइटम शामिल हैं, जिनकी सेल वेल्यू 15 हजार रुपये से नीचे है और वह एएफडी-1 के तहत कवर नहीं होते हैं।
किस रैंक की कितनी खरीद सीमा
अफसर और उनके समकक्ष रैंक वाले, एक माह में ग्रॉसरी एवं उपभोग्य वस्तुओं पर 11 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। यानी उन्हें इतनी सीमा के भीतर ही खरीददारी करनी होगी। अधीनस्थ एवं समकक्ष रैंक वालों के लिए यह सीमा 9000 रुपये रखी गई है। अन्य रैंक और समकक्ष वालों के लिए यह सीमा 8000 रुपये रहेगी। एएफडी आइटम और ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत, 1200 रुपये से ज्यादा है, उनके लिए खरीद की वार्षिक सीमा एक लाख रुपये रहेगी। अधीनस्थ एवं समकक्ष रैंक वालों के लिए भी यह सीमा एक लाख रुपये रखी गई है। अन्य रैंक और समकक्ष वालों के लिए यह सीमा 75000 रुपये रहेगी। एक माह में 1200 रुपये से ज्यादा का सिंगल सामान लेते हैं तो उसे वार्षिक सीमा में जोड़ा जाएगा।
चार वर्ष में 4 ‘एसी’ तो, दो टीवी की खरीद
टीवी चार साल में दो खरीद सकते हैं। ‘एसी’, 4 वर्ष में चार खरीद सकते हैं। अन्य एएफडी आइटम ‘फोर व्हीलर के अलावा’, जैसे बाइक या स्कूटी, चार साल में एक बार खरीद सकते हैं। एएफडी आइटम, केवल डिमांड पर मिलेगा। उसे स्टोर नहीं किया जाएगा। एएफडी-2 में आइटम 15 हजार रुपये से नीचे का हो और वह एएफडी-1 में नहीं हो। किसी भी नजदीकी केपीकेबी
से कार्ड बनवाया जा सकता है। कार्ड का प्रारूप भी जारी किया गया है। इसमें फोर्स नंबर, रैंक, नाम, यूनिट/हेडक्वार्टर, जारी करने वाली अथॉरिटी, जारी करने की तिथि और सेवारत या रिटायर्ड, आदि सूचनाएं शामिल रहेंगी। कार्ड बनवाने के लिए पीपीओ नंबर और आधार कार्ड दिखाना होगा। कार्ड पर होलोग्राफी स्टिगर लगेगा। लाभार्थी का कार्ड, परिवार वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड में सामान की खरीददारी की डिटेल भरी जाएगी। सभी तरह की पेमेंट ऑनलाइन होगी।
दोपहिया वाहन और चार पहिया वाले वाहन
वेतन स्तर 3 से 5 तक की श्रेणी में शामिल कर्मी, चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं। टैक्स को हटाकर वाहन की कीमत आठ लाख रुपये होनी चाहिए। लाइफ टाइम में चार दोपहिया/चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं। पहली खरीद, नौकरी में पांच साल पूरे होने पर ही हो सकेगी। दो गाड़ियों की खरीद में आठ साल का अंतर हो। ये नियम सेवारत, रिटायर्ड, पेंशनर एवं विधवा, इन सभी श्रेणियों पर लागू होंगे। अगर सर्विस में रहने के दौरान किसी ने चार गाड़ी खरीदी हों, तो रिटायरमेंट के बाद उसे मौका नहीं मिलेगा। वेतन स्तर 6 से 9 तक की श्रेणी में शामिल कर्मी, जीवन में 5 दोपहिया/चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं। टैक्स को हटाकर वाहन की कीमत 10 लाख रुपये होनी चाहिए। दो वाहनों की खरीद में आठ साल का अंतर हो। वेतन स्तर 10 या उससे आगे की श्रेणी में शामिल कर्मी, बीस लाख रुपये तक की गाड़ी ले सकता है। दो वाहनों की खरीद के बीच आठ साल का अंतर होना चाहिए।
केपीकेबी के सामान पर 50 फीसदी जीएसटी छूट
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एवं दूसरे पुलिस संगठनों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी, केपीकेबी कैंटीन की सुविधा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई, एसपीजी, स्टेट पुलिस पर्सनल और ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वे भी केपीकेबी से सामान की खरीद के पात्र हैं। देशभर में ‘केपीकेबी’ के 119 मास्टर भंडार (एमबी) ‘वेयरहाउस’ हैं तो वहीं 1786 सब्सिडियरी भंडार (एसबी) हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) पर मिलने वाले उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी छूट देने की घोषणा की थी। उसमें कहा गया था कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर 50 फीसदी जीएसटी सहायता दिनांक एक अप्रैल 2024 से लागू होगी। यह सहायता बजट के माध्यम से देय होगी। खास बात है कि इसमें सप्लायर को पूरा पैसा मिलेगा।
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