जयपुर: कोरोना वायरस को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है. प्रदेशभर में 30 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए है. 12 वीं तक स्कूल प्रदेश में बंद किए गए है. कॉलेज, विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ शिक्षण कार्य होगा. विवाह समारोह में केवल 100 लोगों की ही अनुमति होगी.
कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति रहेगी. साथ ही विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या घटाई. 30 जनवरी तक केवल 50 लोग विवाह समारोह में शामिल होंगे. 30 जनवरी के बाद 100 लोग शामिल हो सकेंगे. नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में पाबंदी लागू रहेगी.
धार्मिक स्थलों के संबंध में सरकार ने बड़े आदेश जारी किए है. अब सुबह 5 से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुलेंगे. लोहिड़ी और संक्रांति पर भी सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए है. अब घर पर ही ये त्यौहार मनाने होंगे. प्रदेश में दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे करने बंद होंगे. रेस्त्रां में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ लोग बिठाए जा सकेंगे.
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