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नॉन RAS से IAS बनाने पर रोक रहेगी जारी:हाई कोर्ट ने सरकार में जवाब पेश करके कहा-नियमों के तहत दे रहे प्रमोशन

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नॉन RAS से IAS बनाने पर रोक रहेगी जारी:हाई कोर्ट ने सरकार में जवाब पेश करके कहा-नियमों के तहत दे रहे प्रमोशन

नॉन RAS से IAS पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। आज राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह नियमों के तहत ही नॉन आरएएस को आईएएस में पदोन्नति दे रही है। लेकिन तकनीकि कारणों के चलते आज मामलें की सुनवाई टल गई।

जिसके बाद जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रक्रिया पर रोक को बढ़ाते हुए 10 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि हमने कोर्ट में एडिश्नल एफिडेविट पेश करके कहा है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत ही नॉन RAS से IAS में पदोन्नति दे रही हैं।

RAS एसोसिएशन की याचिका पर लगी थी रोक
दरअसल, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने नॉन RAS से IAS में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिषद ने याचिका लगाकर कहा था कि राज्य सरकार केवल विशेष परिस्थितियां होने पर ही अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत कर सकती हैं।

उसमें भी स्टेट सिविल सर्विसेज के 33.33 प्रतिशत कोटे का 15 प्रतिशत अन्य सेवाओं से ले सकती हैं। लेकिन सरकार तो हर साल पर्याप्त आरएएस ऑफिसर होने के बाद भी अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के लिए यूपीएससी को सिफारिश भेज रही है।

इस बार भी राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2023 को सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके यहां से 5 पात्र व्यक्तियों के नाम भेजने को कहा। जिस पर हमने आपत्ति जताई। लेकिन मई में सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब के लिए समय मांग लिया। वहीं 13 जून को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी विभागों से आए नामों की स्क्रीनिंग के लिए मीटिंग कर ली। जिस पर हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

नॉन आरएएस भी रखेंगे अपना पक्ष
पूरे मामले में पिछली सुनवाई पर नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से भी मामले में पक्षकार बनने के लिए एप्लिकेशन लगाई गई थी। जिस पर हाई कोर्ट ने एसोसिएशन को मामले में इंटरवीनर बनाया था। जिससे अब नॉन RAS अधिकारी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकेंगे।

तीन तरीके से बनते है IAS ऑफिसर्स
देश में तीन तरीके से आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं-

1. यूपीएससी के जरिए सीधे आईएएस में चयन होता हैं। जिसका कोटा 66.67 प्रतिशत हैं।

2. स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारियों का 33.33 प्रतिशत प्रमोशन का कोटा हैं। राजस्थान में RAS अधिकारियों को IAS में पदोन्नति दी जाती है।

3. अगर विशेष परिस्थितियां हो तब अन्य सेवाओं से आउट स्टैंडिंग ऑफिसर का चयन आईएएस में पदोन्नति के लिए किया जा सकता है। लेकिन उसका कोटा 33.33 प्रतिशत का 15 प्रतिशत ही हो सकता है।

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