पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई, कथित बीमा घोटाले में करेगी पूछताछ
जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरकेपुरम आवास पर सीबीआई की एक टीम पहुंची। 60 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए सीबीआई ने सत्यपाल मलिक का दरवाजा खटखटाया
कथित बीमा घोटाले मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर पहुंची सीबीआई, पूछे जाएंगे सवाल
सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। बावजूद इसके सत्यपाल मलिक लगातार भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। पर भाजपा और उसके अधिकारियों ने अभी तक सत्यपाल मलिक पर कोई जवाब नहीं दिया। आज शुक्रवार को सीबीआई की एक टीम ने 60 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास आरकेपुरम पर धावा बोला। सूत्रों ने बताया कि टीम ने भ्रष्टाचार के उनके दावों पर स्पष्टीकरण मांगा है। मामला एक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है। जिसे कथित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त, 2018 और 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। पिछले साल सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था और छह राज्यों में छापेमारी की थी।
बीमा योजना का ठेका देने में कदाचार का मामला
23 मार्च, 2022 को डॉ. मोहम्मद उस्मान खान, जेकेएएस, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार का एक पत्र रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने में कदाचार के मामले में प्राप्त हुआ था।
आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर किया यह अपराध
सीबीआई स्रोत ने कहा,आरोपों ने प्रथमदृष्टया खुलासा किया कि, ट्रिनिटी री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोक सेवकों के साथ साजिश और मिलीभगत से जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग के अज्ञात अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके यह अपराध किया है।
सीबीआई ने मामला किया दर्ज
प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने आरपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120-बी और जम्मू-कश्मीर पीसी अधिनियम की धारा 5(2), धारा 5(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया।
Add Comment