बीकानेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाजन में बाल विवाह रोकथाम के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल सदस्य पीएलवी श्रेयांस बैद ने कहा कि बालकों के हक को छिनता बाल विवाह प्रिमैच्योर होने के बाद भी बाल विवाह करना बालको के साथ अन्याय है ।
विधिक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्रदेश भर में जन चेतना भी आई है पर अब भी ग्रामीण इलाकों में अबूझ सांवों में एक साथ शादियाँ करने के रिवाज के चलते गुपचुप तरीके से ब्याव किये जाते है जो कि गैर कानूनी हैं आम जन को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा ।
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