बीकानेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य के लिये लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ।
जिसमे आम जन को सस्ता व सुलभ न्याय प्रदान किया जा सके विधिक सेवा किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में लंबित हो अथवा नही हो या अन्य किसी विधिक कार्यवाही के संचालन हेतु किसी पात्र व्यक्ति को विधिक सलाह प्रदान करने एवं मामले की पैरवी हेतु अधिवक्ता की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू तालुका लूणकरणसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करते हुए पीएलवी पैनल सदस्य श्रेयांस बैद द्वारा छात्र छात्राओं को बच्चों के अनुकूल वातावरण और किशोर अधिकारों के लिए संदेश दिया।
कालू थाने के हेड कांस्टेबल हवा सिंह ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की जानकारी दी व कहा की जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सावधान अभियान में अभिभावक, शिक्षक,छात्रों के सामूहिक प्रयासों से नशे पर रोक लगाई जा सकती है उन्होंने कहा की नशा व्यापार की सूचना गुप्त रखी जाती है। इस दौरान प्रिंसिपल नीलम, उप प्राचार्य कैलाश शर्मा ने भी संबोधित किया ।
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