विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) और अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, निम्नलिखित को निर्दिष्ट उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश / अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी: –
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