हमला करने के आरोपी को 7 साल जेल:3 साल पहले सिगरेट लेने की बात पर विवाद हुआ था; 1 आरोपी की मौत हो चुकी
बीकानेर के जेल रोड पर एक युवक के साथ हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 7 साल की कारावास की सजा दी है। इस मामले में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लेकिन, एक की मौत होने के कारण एक को ही सजा दी गई है। मामला नवम्बर 2021 का है।
सिगरेट लेने की बात पर हुआ था विवाद
कोटगेट थाने में 12 नवम्बर 21 को बाला नामक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसका बेटा राजू उर्फ मोहम्मद असलम जेल सर्किल पर चाय की दुकान करता है। उसके यहां अरुण सिंह राजपूत और मोनू उर्फ सेफ अली सिगरेट लेने आए थे। सिगरेट के रुपए नहीं दिए। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि शरीर के नाजुक अंगों पर चोट आई। जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। इस बीच सात दिसम्बर 23 को मोनू की मौत हो गई। ऐसे में अदालत में अरुण सिंह के खिलाफ ही केस चला। उसे 7 साल की सजा दी गई है।
अदालत ने उसे कई मामलों में दोषी मानते हुए अधिकतम 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाओं को साथ में काटते हुए उसे सात साल कारावास दिया गया है। इस मामले में अलग-अलग धाराओं के साथ अरुण सिंह पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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