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: कोरोना को लेकर गृह विभाग की नई गाइडलाइंस जारी,

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कोविड-19 बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शाम 6:00 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

शाम 5:00 बजे प्रतिष्ठान करने होंगे बंद

16 अप्रैल सुबह 6:00 बजे से लागू होंगे आदेश

स्थानीय प्रतिबन्ध

1.

राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में सांय 6:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 5:00 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सांय 6:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।

समस्त राजकीय कार्यालय (कोविड मेनेजमेन्ट से संबन्धित सभी कार्यालय, वॉर रूम, कन्ट्रोल रूम को छोड़कर) सांय 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। समस्त निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वह भी अपने कार्यालय समय को इस अनुरूप परिवर्तित करें।

रात्रिकालीन कर्फ्यू निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

  1. ये फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो। ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो

iii. आई.टी. कम्पनियां।

iv. कैमिस्ट शॉप।

v. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय |

vi. विवाह सम्बन्धी समारोह |

vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल viii. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने / जाने वाले यात्रीगण

ix. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।

x. सरकार द्वारा अनुमत

(इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।)

उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं / संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना की जायेगी। जिला प्रशासन / संयुक्त प्रवर्तन दल (JETS) द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि कोई संस्था / संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संस्था / संगठन को सील किया जायेगा।

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