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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक निष्पक्ष चुनाव सम्पादन में सहयोग की अपील

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बीकानेर , 9 अक्टूबर । जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी।
भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सम्पादित करवाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय प्रतिबद्ध है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना में राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि एम सी सी उल्लघंन की शिकायत सी विजिल ऐप अथवा 1950 के माध्यम से की जा सकती है ।

27 अक्टूबर तक जोड़े जा सकते हैं नए नाम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में अब किसी भी व्यक्ति का नाम हटाया नहीं जाएगा। 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में पात्र के नए नाम जोड़े जा सकते हैं तथा नाम में संशोधन केवल एड्रेस के संबंध में ही किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद ने बताया कि उम्मीदवार या पार्टी के समर्थन में निजी स्थान, घर इत्यादि पर लगाए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में राजनीतिक दल की लिखित अनुमति की सूचना संबंधित रिटर्निग अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी। समर्थक या पार्टी कार्यकर्ता अपने घर पर 1 फीट बाई आधा फीट की झंडी लगाने के लिए अनुमत है लेकिन वोट देने की अपील करने पर इसका खर्चा प्रचार प्रसार मानते हुए प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी इत्यादि पर किसी भी प्रकार का बैनर अनुमत नहीं है ,समर्थक अपनी गाड़ी पर झंडी या स्टीकर लगा सकते हैं लेकिन इसके माध्यम से वोट देने अपील या प्रचार की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा कहीं भी पाया जाता है तो खर्च उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में जोड़ दिया जाएगा । पार्टी कार्यालय पर 4 बाई 8 फीट का बैनर लगाया जा सकता है ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान बूथ पर 200 मीटर के दायरे में राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अनुमत नहीं है।
उन्होंने कहा कि रैली या जुलूस में यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए ,साथ ही 10-10 वाहनों के बाद गैप रखें ताकि आमजन ,एंबुलेंस आदि को निकलने में परेशानी ना हो।

विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंपलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इन्हें छपवाने से पूर्व संबंधित को दो लोगों द्वारा सत्यापित करवाते हुए एक डिक्लेरेशन भी प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्टार प्रचारक, राजनीतिक इवेंट इत्यादि के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया।
उन्होंने निजी संपत्तियों से राजनीतिक दलों से जुड़े समस्त प्रकार के विज्ञापन इत्यादि अगले 72 घंटे में हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अन्यथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इन्हें हटवा दिया जाएगा।
इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति
भगवती प्रसाद ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त माध्यमों पर पार्टी अथवा उम्मीदवार अपना विज्ञापन मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बाद ही जारी कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित को आफलाइन आवेदन करना होगा ।उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपादित करवाने में संबंधित एजेंसियां सहयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी दें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा देवठिया सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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