दोबारा नहीं होगा नीट का पेपर! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा.
फैसला पढ़ने के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार, NTA ने अपनी बातें रखीं. CBI के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कोर्ट की सहायता की. सीजेआई ने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है.
उन्होंने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, यह निर्विवाद है. उन्होंने आदेश पढ़ते हुए कहा कि CBI ने कहा है कि अभी तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों लाभार्थी होने की बात सामने आई है.
सीजेआई ने कहा कि अभी तक जांच अधूरी है. हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी रही. IIT मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की. अभी तक उपलब्ध सामग्री के हिसाब से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस साल के नतीजों की तुलना पिछले 3 साल के आंकड़ों से भी की. इससे भी ऐसा नहीं लगा कि व्यापक गड़बड़ी है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गलत तरीके अपनाने वाला कोई भी छात्र फायदा न उठा सके, न भविष्य में दाखिला पा सकें.
उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि दोबारा परीक्षा का 20 लाख से अधिक छात्रों पर दुष्परिणाम होगा. अकादमिक सत्र गड़बड़ा जाएगा, पढ़ाई में देरी होगी.
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