Aginveer Scheme: अग्निवीर योजना पर चल रहे विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, CAPF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित किए गए
नई दिल्ली। अग्नि पथ योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में कांस्टेबल के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसके अलावा, सरकार इन उम्मीदवारों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में शारीरिक परीक्षण से छूट प्रदान करेगी।
गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि अग्निवीर केंद्रीय पुलिस बलों में नौकरियों के लिए पात्र होंगे, जिसमें उनके लिए 10% पद आरक्षित होंगे। इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से छूट मिलेगी, और CISF भी उनके लिए अपने 10% पद आरक्षित करेगा। CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने पुष्टि की कि CISF इस कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है।
अग्निपथ योजना को लेकर विवाद
हाल ही में संपन्न संसदीय सत्र के दौरान विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाए। विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों का खंडन किया। सिंह ने कहा कि 158 संगठनों से सलाह-मशविरा करने के बाद योजना को लागू किया गया। राहुल गांधी ने सरकार पर अग्निवीरों को डिस्पोजेबल वर्कर मानने और उन्हें शहीदों का दर्जा न देने का आरोप लगाया था।
योजना 2022 में शुरू की गई थी
14 जून, 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भर्ती करने की अनुमति है, जिसमें 25% अग्निवीरों को अतिरिक्त 15 साल तक बनाए रखने का प्रावधान है। बाद में ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई। इस योजना में पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए पांच साल की आयु में छूट और बाद के बैचों के लिए तीन साल की छूट प्रदान की गई।
‘अग्निवीरों’ के लिए खुशखबरी: बिना फिजिकल टेस्ट RPF, BSF और CISF में 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट
भारतीय सेना में 4 वर्ष की अग्निवीर के तौर पर सेवा देने के बाद केन्द्रीय सुरक्षाबलों में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण को तीन केन्द्रीय सुरक्षाबलों ने लागू भी कर दिया है। इस आरक्षण का ऐलान केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में किया था।
रेलवे पुलिस बल (RPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के निर्णय को लागू कर दिया है। यह भी बताया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों में 10% सीटों पर आरक्षण के अलावा शारीरिक मापदंडों में भी छूट मिलेगी।
इस मामले को लेकर RPF के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव ने बताया, “भविष्य में RPF में जो भी भर्ती होगी, उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। ना सिर्फ उन्हें 10% आरक्षण बल्कि उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।”
उन्होंने बताया कि 2026-27 में जो अग्निवीर सेना से सेवा पूरी करके आएँगे उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी और इसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि RPF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कोई भी शारीरिक मापदंड का टेस्ट नहीं देना होगा।
वहीं इस मामले पर CISF की डायरेक्टर जनरल नीना गुप्ता ने कहा, “CISF ने पूर्व अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियाँ कर ली हैं। इसके अंतर्गत CISF में कॉन्स्टेबल के 10% पद अग्निवीरों के लिए भर्ती किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें शारीरिक परीक्षण और आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। इससे CISF के ऑपरेशन में भी बेहतरी आएगी।”
BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने बताया, “इन अग्निवीरों ने 4 साल मेहनत मशक्कत की होगी, ऐसे में यह BSF के लिए एकदम अनुरूप होंगे। हमें तैयार सेना मिलेंगे, ऐसे में इन्हें हम जल्दी सेना में तैनात कर सकेंगे। जैसे ही अग्निवीर आते हैं, हम इनकी भर्ती करेंगे। जितनी हमारी भर्तियाँ होंगी, उसमें 10% पद आरक्षित होंगी और आयु की छूट होगी।”
गौरतलब है कि अग्निवीरों को सेना में 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जा रहा है। सेना में भर्ती होंगे वाले अग्निवीरों में से 25% को 4 साल के बाद भी सेवा देने के लिए रखा जाएगा जबकि बाकियों को अन्य फायदों के साथ सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। सरकार ने इन अग्निवीरों के कल्याण के लिए ही केन्द्रीय सुरक्षाबलों में आरक्षण का यह फार्मूला 2022 में लागू किया था। अब इस पर अमल किया जा रहा है।
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