बीकानेर, 26 नवंबर।बीकानेर में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता राजेश राजपुरोहित ने जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने बीडीए की मौजूदा नीतियों में अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अधिवक्ता राजपुरोहित ने बताया कि वर्तमान में बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं के लिए किसी भी प्रकार की विशेष आवासीय योजना संचालित नहीं की जा रही है। बीडीए की मौजूदा योजनाओं में भी अधिवक्ताओं के लिए कोई आरक्षण या रियायती दर का प्रावधान उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते कई पंजीकृत अधिवक्ता अपने निजी आवास के अभाव में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
ज्ञापन में अधिवक्ता राजेश राजपुरोहित ने प्रमुख रूप से निम्न मांगें उठाईं—
- बीडीए की सभी आगामी तथा वर्तमान आवासीय योजनाओं में अधिवक्ताओं के लिए रियायती दर पर भूखंड आवंटन को अनिवार्य किया जाए।
- वर्तमान नवीनीकृत आवासीय योजनाओं में भी अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सस्ती दरों पर भूखंड उपलब्ध करवाए जाएं।
- आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं को विशेष राहत प्रदान की जाए, ताकि वे सम्मानजनक आवास प्राप्त कर सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) और 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और उचित आवास का अधिकार है, और अधिवक्ता समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते इस सुविधा के हकदार हैं।
राजेश राजपुरोहित ने उम्मीद जताई कि बीकानेर विकास प्राधिकरण इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक कार्रवाई कर अधिवक्ताओं को जरूरी राहत प्रदान करेगा।








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