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राजस्थान के इस प्रिंट मीडिया हाउस पर CBI ने मारी रेड, इन संगीन धाराओं में किया केस दर्ज

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राजस्थान के इस प्रिंट मीडिया हाउस पर CBI ने मारी रेड, इन संगीन धाराओं में किया केस दर्ज

राजस्थान में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एक प्रिंट मीडिया हाउस पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है।

जयपुर

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को सांध्य ज्योति अखबार की ओर से सर्कुलेशन को बढ़ा चढ़ाकर बताने और सरकारी विज्ञापन को लेने के लिए गलत आंकड़े पेश करने पर कार्रवाई की है। इस संबंध में सीबीआई ने सांध्य ज्योति दर्पण की डायरेक्टर जनपथ श्याम नगर निवासी सरोज शर्मा के खिलाफ धारा 120 बी, 420, 467, 471 के तहत मामला दर्ज किया है।

गलत सर्कुलेशन से की लाभ-हानि तैयार

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि अखबार ने वर्ष 2019 में अलवर व भरतपुर में वार्षिक प्रचार प्रसार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। गलत सर्कुलेशन दिखाकर बैलेंस शीट में लाभ-हानि तैयार कर ली गई । भरतपुर संस्करण की कुल बिक्री 59.85 लाख रुपए और अलवर संस्करण की 1.14 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में दिखाए गए।

दोनों संस्करणों में, नेटसेल्स आय के आधार पर सर्कुलेशन सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पीआइबी अधिकारियों और उनके पैनल में शामिल सीए की ओर से आंकड़े प्राप्त किए गए। इस प्रकार गलत बैलेंस शीट के माध्यम से सरकारी विज्ञापन लिए गए थे।

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