बीकानेर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नई आबादी कुम्हाना बास तालुका लूणकरणसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल सदस्य पिएलवी श्रेयांस बैद ने कह की भारत के संविधान का अनुच्छेद 39-ए में मुफ्त विधिक सहायता हेतु सुनिश्चित करता है आर्थिक या समाज के हासिये पर रहने वाले किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाये अनुच्छेद 14 और 22(1) राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करना विधिक सहायता का उद्देश्य संवैधानिक प्रतिज्ञा के अनुसार सभी को न्याय प्रदान करने के साथ-साथ समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्गों को भी समान न्याय उपलब्ध कराना उद्देश्य है इसके लिए मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान बनाया गया है। जैसे किसी भी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या खर्च किये गये न्यायालय शुल्क, प्रकिया शुल्क और अन्य सभी शुल्कों का भूगतान विधिक कार्यवाही में अधिवक्ता प्रदान करना, विधिक कार्यवाही में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना और आपूर्ति करना किसी विधिक मामले में सलाह देना
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्ग मुफ्त विधिक सेवाओं के हकदार हैं जिसमें महिलाएँ और बच्चे,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संदस्य ,हिरासत मे व्यक्ति,औद्योगिक कामगार,मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 उल्लिखित बेगार (भिखारी),सामूहिक आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदाओं के शिकार, मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा विकलांग व्यक्ति जिसे मुफ्त विधिक सेवाओं की आवश्यकता है वह संबंधित राज्य/जिला/तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति या डाकघर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन पत्र भरकर विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान राजकीय होमियोपेथि चिकित्सक डा भानुप्रताप सिंह शेखवात ने चिकित्सा संबंधी व मौसमी बीमारियों की जानकारी दी।
शाला प्रधान सुगना राम गुरिया,महेश चंद्र ने भी विचार रखे इस दौरान शाला परिसर में वृक्षारोपण किया गया।
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