केजरीवाल को 3 दिन की CBI रिमांड:रोजाना 30-30 मिनट पत्नी और वकील से मिल सकेंगे; दवाएं रखने और घर के खाने की इजाजत
नई दिल्ली
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें कोर्ट के दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने तीन दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और तीस मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ उन्हें अपनी दवाएं रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना आ सकेगा।
बुधवार सुबह CBI ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर CBI के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।
CBI ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। इससे पहले, शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। वे 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए पैरोल पर थे।
केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ में हैं। उन्हें जेल में 25 जून को 86 दिन पूरे हुए।
कोर्ट रूम LIVE…
केजरीवाल की गिरफ्तारी CBI ने ट्रायल कोर्ट में ही की। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से वकील विवेक जैन और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं CBI की तरफ से वकील डीपी सिंह ने दलीले दींं। दोनों पक्षों की दलीलें वेकेशन बेंच के जस्टिस अमिताभ रावत ने सुनी।
गिरफ्तारी के बाद की दलीलें सिलसिलेवार पढ़ें…
- डीपी सिंह: हमें केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी चाहिए। केस से जुड़े आरोपी विजय नायर केजरीवाल के सहयोगी थे, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे कि हैं कि वे नहीं जानते कि विजय उनके अंडर काम करता था। केजरीवाल कह रहे है कि विजय आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अंडर में काम करता था। केजरीवाल ने पूरा मामला सिसोदिया पर डाल दिया है। इस पर केजरीवाल से पूछताछ करनी ही होगी।
- केजरीवाल: CBI सूत्रों के मुताबिक मीडिया में चलाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने अपना सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं। AAP निर्दोष हैं। इनका सारा प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। इस कोर्ट में यह रिकॉर्ड किया जाए कि CBI मीडिया में यह सब न फैलाए।
- जस्टिस रावत: मीडिया में चीजें टुकड़ों में पेश की जाती हैं। यह बड़ी दिक्कत है।
- डीपी सिंह: सूत्रों के मुताबिक नहीं, बल्कि बिल्कुल सही जानकारी मीडिया में चल रही है। मैंने ही फैक्ट्स के आधार पर ये दलील दी है कि केजरीवाल ने सिसोदिया पर आरोप मढ़ा है।
- केजरीवाल: ये चाहते हैं कि फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ा है। ये टॉप हेडलाइन होगी अखबार की। ये लोग सनसनी फैलाना चाहते हैं।
- केजरीवाल: CBI को पूछताछ में मैंने बताया था कि पॉलिसी को लेकर मैंने सिसोदिया को तीन निर्देश दिए हैं। पहला- रेवन्यू बढ़ाना है। दूसरा- कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकानों से भीड़ को कम करना है। तीसरा- दिल्ली में शराब दुकानों को बराबर प्रपोशन में खुलवाना।
- जस्टिस रावत: मीडिया सिर्फ एक लाइन ले लेती है और उसे चलाती रहती है। मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। हम फैसला सुरक्षित रखते हैं।
गिरफ्तारी के पहले की दलीलें सिलसिलेवार पढ़ें…
- विवेक जैन: CBI ने न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल से पूछताछ की एप्लिकेशन कोर्ट में दी। कोर्ट ने इजाजत भी दी। यह सब हमें नहीं बताया गया हमें मीडिया से पता चला।
- विक्रम चौधरी: कल हमें बिना बताए सब कुछ हो गया। यह चिंता का विषय है। हमें डॉक्युमेंट पढ़ने के लिए समय दीजिए और सुनवाई को कल तक के लिए टाल दीजिए।
- डीपी सिंह: कानून यह नहीं कहता कि जांच के लिए केजरीवाल के वकीलों को पहले बताना जरूरी है। यही बात के.कविता के केस में भी हुई थी। हमें सिर्फ कोर्ट से इजाजत की जरूरत होती है। हम इजाजत इसलिए ले रहे थे, क्योंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
- जस्टिस रावत: चूंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। इसलिए CBI ने हम से इजाजत मांगी। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया था।
- विक्रम चौधरी: हमें कोई मौका ही नहीं दिया गया है। हम बस CBI की एप्लिकेशन पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं। हम जवाब दाखिल करेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा।
- विक्रम चौधरी: अगर आज आप केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि CBI आपके गोली चलाने के लिए आपके कंधे का इस्तेमाल कर रही है।
- जस्टिस रावत: मैं आप से सहमत हूं। इन्हें गिरफ्तारी की वजह बतानी ही होगी।
- डीपी सिंह: हम केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी करेंगे। हमें गिरफ्तारी का एडवांस नोटिस केजरीवाल के पक्ष को देने की कोई जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी के बाद के सभी डॉक्युमेंट्स और एप्लिकेशन इनसे शेयर किए जाएंगे।
- जस्टिस रावत: CBI के वकील का कहना है कि ये रिकॉर्ड में सभी डॉक्युमेंट्स रखेंगे। आपको अरेस्ट से जुड़े जो भी डॉक्युमेंट चाहिए, उसकी कॉपी आपको दी जाएगी।
केजरीवाल को ED ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे
नए मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ED इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे। इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लाना चाहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ED के वकील SV राजू की सहमति के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
ED-CBI का आरोप- AAP ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की
CBI और ED ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर अगस्त 2022 में केस दर्ज किए थे। दिल्ली शराब नीति मामले में ED और CBI का आरोप है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर्स से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। AAP ने घोटाले के रुपयों का एक हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया था। इस तरह AAP ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।
साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, YSRCP के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और कविता शामिल थे। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने किया था। तीनों ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
CBI ने ही सिसोदिया को पिछले साल गिरफ्तार किया था
दिल्ली शराब नीति केस में CBI ने ही 26 फरवरी, 2023 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने 9 मार्च, 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई।
AAP बोली- ये जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतेहा
AAP सांसद संजय सिंह ने CBI की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी को भाजपा की चाल बताया है।
आम आदमी पार्टी (AAP) का आरोप है कि 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार CBI के साथ मिलकर उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार करवाने की साजिश रच रही है।
AAP सांसद संजय सिंह ने मंगलवार (25 जून) की रात X पर वीडियो पोस्ट कर कहा, ‘जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतेहा हो गई है। कल (26 जून) को जब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, इससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने CBI के अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची है।
ये साजिश है केजरीवाल के खिलाफ CBI का फर्जी मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने का। पूरा देश भाजपा की चाल, उनका जुर्म और अत्याचार देख रहा है। इस देश के अंदर किसी को कैसे न्याय मिलेगा, अगर इसी तरह झूठे मुकदमे लगाकर केजरीवाल को जेल में रखने, उनकी राजनीति खत्म करने और AAP को खत्म करने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई की जाएगी।’
ED से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, पढ़िए…
25 जून: हाई कोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। ED इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 25 जून को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया।
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