जानलेवा हमले के सवा साल पुराने मामले में महिला अभियुक्त को पांच साल की सजा

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जानलेवा हमले के सवा साल पुराने मामले में महिला अभियुक्त को पांच साल की सजा

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बीकानेर । जानलेवा हमले के सवा साल पुराने मामले में महिला अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा अपर सेशन न्यायधीश संख्या छह के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त रानी बाज़ार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित खान कॉलोनी निवासी सिमरन पत्नी मोहम्मद लतीफ को भादंसं की धारा 307, 326 एवं 324 में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने 307 में 5 साल का कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 326 में पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 324 में तीन वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। न्यायालय में अपर लोक अभियोजक मोहम्मद सलीम राठौड़ ने 13 गवाहों के बयान करवाए और 26 दस्तावेज प्रदर्शित किए। उल्लेखनीय है कि जय नारायण व्यास कालोनी थाने में 11 जून, 2023 को जानलेवा हमले का मामला दर्ज हुआ था। मोहम्मद लतीफ पुत्र कादिर अली ने रिपोर्ट में अपनी पत्नी सिमरन पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया

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