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अलवर में ACB की बड़ी कार्रवाई,अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ट्रैप, जयपुर में नन्नूमल पहाड़िया के आवास पर छापेमारी

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ACB की बड़ी कार्रवाई, IAS (पूर्व जिला कलक्टर), RAS व उसका दलाल 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये नन्नूमल पहाड़िया आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक सांखला सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आर.ए.एस.) को उनके दलाल नितिन शर्मा ( प्राइवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।


भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप चलने देने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में नन्नूमल आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक सांखला सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आर.ए.एस.) द्वारा 16 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।
जिस पर एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम. एन. के सुपरवीजन में एसीबी अलवर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक सांखला पुत्र प्रभाती लाल निवासी गांव भदाल तहसील सांभर, जिला जयपुर हाल निवासी ई / 503, ग्रीन एवेन्यू, आशादीप, जगतपुरा, जयपुर हाल सैटलमेन्ट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर आर.ए.एस. को परिवादी से 5 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त कर अपने दलाल नितिन शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी कल्लूपाड़ा, पुलिस थाना कोतवाली अलवर जिला अलवर द्वारा ले जाते हुये उसे एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण में नन्नूमल पहाड़िया पुत्र स्व. छोटलाल निवासी पथैना, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर हाल आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर को जो जि कलक्टर अलवर के पद से दो दिन पूर्व ही रिलीव हो गये थे, को जिला कलक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक सांखला आर.ए.एस. द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 5 लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम. एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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