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आरा बैग कारोबारी हत्याकांड में Court का फैसला: कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 को सजा-ए-मौत सहित आर्थिक दंड भी

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पटना: बिहार (Bihar) के भोजपुर जिले (Bhojpur District) में एक अदालत ने 2018 में हुई आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान (Famous bag businessman Imran Khan) की हत्या में मामले में कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी (Notorious criminal Khurshid Qureshi) समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा (Sentence to Death) सुनाई है. साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने यह फैसला डिजिटल सुनवाई के दौरान सुनाया.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए दिया फैसला:
पुलिस अधीक्षक (Superintendent Of Police) राकेश कुमार दुबे ने बताया कि ADJ (9) मनोज कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के जरिये सुनवाई करते हुए वर्ष 2018 में बैग कारोबारी इमरान (Businessman Imran) की हत्या के मामले में सोमवार को कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
2018 में दिनदहाड़े बीच बाजार इमरान को मारी थी गोली:
बता दें कि भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर 2018 को इमरान की दिनदहाड़े बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इमरान के भाई अकील अहमद और एक BSNL कर्मी (BSNL Employees) भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे. उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
दस लाख की मांगी थी रंगदारी:
प्राथमिकी में कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी (Extortion) की मांग की गई थी. पैसे देने से इनकार किया तो दोषियों ने उन पर अंधाधुंध गोली (Bullet Indiscriminately) चलाई. गोलीबारी (Firing) में इमरान की मौत हो गई, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए.

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