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कोटपा एक्ट 2003 में तंबाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष विज्ञापन भी अवैध

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स्वास्थ्य विभाग तथा जेएनवी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर काटे 11 चालान

बीकानेर, 6 जुलाई। स्वास्थ्य विभाग तथा जेएनवी थाना पुलिस द्वारा कोटपा एक्ट 2003 में संयुक्त कार्यवाही की गई है। गुरुवार को संयुक्त दल द्वारा जयपुर रोड पर विभिन्न पान व तंबाकू विक्रेता दुकानों पर कार्यवाही की गई। मौके पर तंबाकू सिगरेट आदि से संबंधित सेरोगेट विज्ञापनों को उखाड़ कर हटाया गया तथा 11 चालान काटे गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद अबरार पवार ने बताया कि जेएनवी थाना पुलिस के अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के दल में शामिल रविंद्र सिंह शेखावत व कमल पुरोहित ने धारा 4 में 6 चालान काटे जबकि धारा 6 ए में 5 चालान काटे। कोटपा एक्ट की धारा 5 के तहत किसी भी तंबाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विज्ञापन अवैध है जबकि दुकानों पर तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष विज्ञापन बोर्ड लगे मिले जिन्हें मौके पर हटाया गया। साथ ही उन्हें दुबारा ना लगाने को लेकर चेतावनी दी गई।

डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 31 मई से शुरू हुए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत 60 दिवसीय कार्य योजना पर कार्य जारी है जिसके अंतर्गत युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए जन जागरूकता के साथ-साथ कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालान काटने की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों द्वारा भी की जा रही है। आगामी दिवसों में चालानिंग व जन जागरूकता गतिविधियों को तेज किया जाएगा।

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