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देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू:नोटिफिकेशन जारी; गैर मुस्लिम PAK, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी

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देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू:नोटिफिकेशन जारी; गैर मुस्लिम PAK, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी

नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। सरकार ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले कहा जा था को पीएम मोदी इस पर खुद ऐलान करेंगे। लेकिन बाद में ये खबरें गलत साबित हुई।

मोदी ने सिर्फ अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है।

अपडेट्स

38 मिनट पहले

शाह ने कहा था- CAA लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा

गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।

43 मिनट पहले

CAA के दो बड़े प्रावधान समझिए

1. CAA से किसे मिलेगी नागरिकता:

CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।

2.CAA भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा:

भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।

47 मिनट पहले

नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे, तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि पांच साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक है।

53 मिनट पहले

आवेदन के वेरिफिकेशन की प्रोसेस तय समय में पूरी होगी

नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से प्रोसेसिंग होगी। दस्तावेज की ऑनलाइन जांच और सुरक्षा एजेंसियों की क्लीयरेंस के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी।

54 मिनट पहले

नागरिकता त्याग प्रमाण-पत्र जरूरी नहीं

पाकिस्तान से आए लोगों को पाक उच्चायोग से नागरिकता त्याग प्रमाण-पत्र लेना होता था। अब सरकार इसकी अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रही है।

54 मिनट पहले

गृह मंत्रालय का फॉरेनर्स डिवीजन जारी करेगा नागरिकता संबंधी प्रमाण-पत्र

सूत्रों के अनुसार नए सीएए अधिनियम में नागरिकता प्रमाण पत्र देने वाली कांपिटेंट अथॉरिटी (सक्षम प्राधिकरण) का गठन नहीं होगा। अथॉरिटी का काम गृह मंत्रालय का फॉरेनर्स डिवीजन करेगा। राज्य और जिला स्तर पर अलग प्राधिकरण गठित किए जाएंगे।

59 मिनट पहले

1955 के कानून में बदलाव किया गया

2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (CAA) पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे, भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी।

59 मिनट पहले

2019 में लोकसभा-राज्यसभा से बिल पास हो चुका

11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (CAB) के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देशभर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृहमंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था।

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