NATIONAL NEWS

फड़बाजार और बड़ा बाजार को केन्द्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare


बीकानेर, 17 मई। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 18 मई को प्रातः 6 बजे लागू होकर 24 मई तक प्रभावशील रहेगा।
आदेशानुसार कोटगेट पुलिस थाना क्षेत्र में फड़ बाजार तथा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ा बाजार को केन्द्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में यह निषेधाज्ञा प्रभावी होगी। इस क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। उक्त क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन-निर्गमन) प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र में अवस्थित समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, धरना, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे। इस क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
मेडिकल तथा अन्य इमरजेन्सी वाहन, दूध वितरण के वाहन, अनुमत सरकारी विभागों के कार्मिकों को स्वयं के वाहनों से निवास से कार्यालय स्थल तक आने-जाने हेतु एवं आवश्यक व्यवस्थायें बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगर विकास न्यास, रसद विभाग, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, चिकित्सकीय सेवाओं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी।
यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस क्षेत्र में दूध की दुकानें खुलने का समय प्रातः 6 से प्रातः 9 बजे तक तथा सांय 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित रहेगा। इन क्षेत्रों के निवासी दूध, फल-सब्जी, किराणा एवं दवाईयां आदि खरीदने के लिए कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित दुकानों से गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार अनुमत समय में आवागमन कर सकेंगे। क्षेत्र में समस्त राजकीय तथा निजी चिकित्सालय एवं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति एवं समस्त मेडिकल स्टोर उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
इन क्षेत्रों के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त गृह विभाग के 6 मई के आदेश में वर्णित शेष प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे। आपातकालीन एवं विशेष परिस्थितियों में संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस थानाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!