भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, 2022 (16वां राष्ट्रपति चुनाव)
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई, 2022 को समाप्त हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा करना आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
भारत को 21 जुलाई को मिलेगा नया राष्ट्रपति चुनाव आयोग का एलान- 18 जुलाई को होगी वोटिंग
देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का एलान हो गया है चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का एलान किया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो जाएगी,आयोग ने आगे बताया कि 29 जून तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है,देश के सभी निर्वाचित सांसद और विधायक इसमें वोट देते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 549441 वोटों की दरकार है राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल करने से जीत का फैसला नहीं लिया जाता। इसमें वोटों का वेटेज देखा जाता है वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कालेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 1098882 है। जीत के लिए उम्मीदवार को 549441 वोट हासिल करना होगा राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है…
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