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मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नियम भी रद्द:अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने 12 जून को जारी अपने सभी आदेश निरस्त किए

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मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नियम भी रद्द:अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने 12 जून को जारी अपने सभी आदेश निरस्त किए

अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड-यूजीएमईबी ने बड़ा निर्णय लेते हुए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन से संबंधित 12-जून को जारी किए गए आदेशों को निरस्त कर दिया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन-एनएमसीनई दिल्ली के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 12-जून को जारी किए गए एक नोटिस में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को लेकर किए गए परिवर्तनों को शैक्षणिक-सत्र,2023-24 से लागू किए जाने की सूचना जारी की गई थी किंतु इस आदेश की निरस्त किए जाने के पश्चात मेडिकल शिक्षा के शैक्षणिक-सत्र 2023-24 को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाखों विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड-यूजीएमईबी के आगामी आदेश का इंतजार है।

क्या घोषित किया गया था 12-जून के नोटिफिकेशन में?
12-जून को बोर्ड द्वारा एनएमसी-नई दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिस में मेडिकल शिक्षा के शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय जारी किए गए थे जिनमें 1. कांपिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम, 2. मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च संबंधित व्यवस्थाएं, 3. फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम, 4. दिव्यांग कैटेगरी के तहत एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के नए नियम, 5. मेडिकल कॉलेजों में दिए गए प्रवेशों की सूचना से संबंधित परिवर्तित नियम सभी निर्णय गजेट नोटिफिकेशन के अनुरूप मेडिकल शिक्षा सत्र 2023-24 से लागू किए जाने का प्रावधान था। किंतु उपरोक्त आदेश के निरस्त किए जाने पर अब ये नियम लागू नहीं होंगे।

नीट-यूजी, 2023 काउंसलिंग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं
नीट-यूजी,2023 एडमिशन-काउंसलिंग को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। देव शर्मा ने बताया कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड-यूजीएमईबी द्वारा पूर्व में जारी किए गए गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार देश के सभी मेडिकल संस्थानों की एमबीबीएस-सीटों का आवंटन सेंट्रल-काउंसलिंग के तहत किया जाना था किंतु पूर्व में जारी किए गए सभी आदेश वापस लिए जाने के निर्णय ने लाखों विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

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