
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक पाबंदियां लगाने का फैसला, प्रदेश में वैक्सीनेशन की होगी अनिवार्यता, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की प्रभावी पालना के आदेश, वैक्सीन नहीं लगाने वालों पर 31 जनवरी बाद होगी पाबंदी, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की नहीं मिलेगी अनुमति, समस्त राजकीय कर्मचारियों को दोनों डोज होंगी जरूरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स रात 10 बजे तक ही खुलेंगे, सभी ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थल रात 10 बजे तक ही खुलेंगे, सभी मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक ही खुलेंगे, सभी आयोजनों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की होगी अनुमति, 31 दिसंबर को नाईट कर्फ्यू में दो घंटे की रहेगी छूट
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