
जयपुर।राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों के संचालन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 10जून 2021 से सोमवार सुबह 5:00 बजे से शुक्रवार सुबह 5:00 बजे तक बसों के संचालन की अनुमति जारी की गई है। इस दौरान राज्य में समस्त यात्री वाहन रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो सकेंगे ।जबकि राज्य में समस्त सिटी बसों का संचालन अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा।
यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी । यात्रा के दौरान चालक परिचालक एवं सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। बस का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी बस संचालक की होगी। किसी भी यात्री में कोविड-19 पाए जाने की स्थिति में राज्य हेल्प लाइन नंबर 104 या 108 पर सूचना दी जाएगी। निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित वाहन तथा उसके संचालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार जुर्माना एवं दंड देने की कार्रवाई की जाएगी।
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