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रीट भर्ती प्रक्रिया:: डीपी जारोली से होगी पूछताछ:हाईकोर्ट ने SOG से मांगी रिपोर्ट,लेवल-1 की नियुक्तियां काेर्ट के फैसले के अधीन रहेंगी

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डीपी जारोली से होगी पूछताछ:हाईकोर्ट ने SOG से मांगी रिपोर्ट,लेवल-1 की नियुक्तियां काेर्ट के फैसले के अधीन रहेंगी
राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के आदेश दिए। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण को लेकर एसओजी की टीम डीपी जारोली से इंटेरोगेशन करेगी। उसी के आधार पर 30 जून को रीट भर्ती प्रक्रिया को लेकर अगली सुनवाई की जाएगी।दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर गुरुवार को सुनवाई की गई। इस दौरान जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की डिविजनल बेंच में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि रीट पेपर लीक में डीपी जारोली की भूमिका संदिग्ध है। प्रदेश भर में जिला को-ऑर्डिनेटर सरकारी अधिकारियों को लगाया गया। लेकिन सिर्फ जयपुर में जारौली ने गैर-सरकारी प्रदीप पाराशर को रीट परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। वहीं से रीट पेपर भी लीक हुआ है।याचिकाकर्ता ने वकील ने कहा कि पेपर लीक होने के बाद जरोली ने भी लीक प्रकरण में राजनीतिक संरक्षण की बात कही थी। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक डीपी जारोली को पकड़ उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने SOG को डीपी जारोली से इंटेरोगेशन करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में रीट 2021 की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट में लगी याचिकाओं पर अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।

याचिकाकर्ता ने भागचन्द शर्मा के एडवोकेट दीपक कुमार कैन ने बताया कि हाईकोर्ट में सभी पक्षों की ओर से अबहस की गई। हमने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे डीपी जारोली को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। तो फिर SOG उन्हें जांच और पूछताछ के लिए अब तक बुला क्यों नहीं रही है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जरोली समेत पेपर लीक प्रकरण से जुड़े सभी लोगों से जुड़े दस्तावेज 30 जून को होने वाली सुनवाई में पेश करने को कहा है।कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष मुद्दा यह रहा कि लेवल-1 में जिस तरीके से सरकार नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है। उस पर कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर सरकार नियुक्तियां देती है। तो भी वह सभी नियुक्तियां रीट परीक्षा को लेकर लगी याचिकाओं के निर्णयों के अधीन रहेंगी। ऐसे में हमें पूरा भरोसा है कि अगली सुनवाई में कोर्ट कोई बड़ा फैसला करेगी।

बता दें कि राजस्थान में 31 हजार पदों के लिए 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की पिछले साल सितंबर में REET परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसके 36 दिन बाद REET का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसमें से 11 लाख चार हजार 216 को पात्र घोषित किया गया था। इनमें लेवल-1 के लिए 3 लाख तीन हजार 604 और लेवल-2 के लिए 7 लाख 73 हजार 612 को पात्र घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने के बाद पेपर लीक होने संबंधी विवाद में सरकार ने लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया। वहीं लेवल-1 में 15 हजार 500 पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है।

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