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शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान,बीकानेर ने मंत्रालयिक संवर्ग के केडर रिव्यू के आधार पर दिये गये पदोन्नति पदों को भरने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र

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_शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान

*मंत्रालयिक संवर्ग के केडर रिव्यू के *आधार पर दिये गये पदोन्नति पदों को* भरने के सम्बन्ध में

बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान,बीकानेर ने मंत्रालयिक संवर्ग के केडर रिव्यू के आधार पर दिये गये पदोन्नति पदों को भरने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया है।

इसमें नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी करने एवं एक बारीय 100 प्रतिशत छूट देने के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मांग पत्र भेजा है।बीकानेर, शिक्षा विभागी कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के संस्थापक मदन मोहन व्यास एवं प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र भेजा गया है जिसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग की केडर स्ट्रेन्थ को 01.04.2022 से प्रतिशत तय कर पदौन्नति के पदों को बढ़ाया गया ह माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि निम्नांकित संशोधन / प्रावधान शासन स्तर से करने की कृपा करें। ताकि डीपीसी के द्वारा इसी वर्ष सभी पद पदोन्नति से भरे जा सकें :

  1. राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के शैड्यूल प्रथम में निम्नानुसार संशोधन की अधिसूचना जारी करने की कृपा करें।
    पद का नाम
    कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक
    वरिष्ठ सहायक से सहा0 प्रशा0 अधि0
    स0 प्रशा0 अधिकारी से अति0
    प्रशा0 अधिकारी
    अति0 प्रश0 अधिकारी से प्रशा0 अधिकारी
    प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी
    पदौन्नति हेतु अनुभव में वर्तमान प्रावधान
    कनिष्ठ सहायक के पद पर 5 वर्ष स्नातक होने पर 3 वर्ष वरिष्ठ सहायक के पद पर 6 वर्ष सहा0प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 2 वर्ष
    अति0 प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 3 वर्ष
    कुल सेवा का 25 वर्ष
    प्रस्तावित अनुभव संशोधित प्रावधान
    कनिष्ठ सहा के पद पर 3 वर्ष
    स्नातक होने पर 2 वर्ष वरिष्ठ सहायक के पद पर 2 वर्ष का 10 वर्ष अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 1 वर्ष अथवा 12 वर्ष की
    सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 1 वर्ष अथवा कुल सेवाएँ कुल सेवा का 15 वर्ष
  2. पदोन्नति वर्ष 2022-23 (01.04.22 से 31.03.23) के लिए संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक के (100प्रतिशत) हेतु नियमों में प्रावधान करअधिसूचना जारी करने की कृपा करें।

वर्ष 2022-23 में एक से अधिक बार अलग-अलग पदोंपर डीपीसी में चयनित कर पदौन्नतियों का कार्मिकों को देने का प्रावधान किये जाने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में 15.09.2021 के परिपत्र में भी शिथिलन देते हुए प्रावधान किये जायें। माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है कि इससे आपके द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग को पदों एवं पदौन्नति देने का निर्णय लिया गया है उसमें वास्तविक रूप से सभी पद भरे जा सकेंगे तथा इसका लाभ मंत्रालयिक संवर्ग एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों लाभ
को प्राप्त हो सकेगा। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष ने अवगत कराया कि नियमों में संशोधन और उक्तानुसार छूट मिलने पर ही पदों को वास्तविक रूप से भरा जा सकेगा अन्यथा अधिकतर पदौन्नति के पद रिक्त रहेंगे। आचार्य ने यह भी आशा व्यक्त की है कि माननीय मुख्यमंत्री मंत्रालयिक संवर्ग तत्काल निर्णय लेगा।

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