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शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट की सख्ती:टीचर को बकाया वेतन नहीं दिया तो संयुक्त निदेशक चूरू का वेतन रोका

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शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट की सख्ती:टीचर को बकाया वेतन नहीं दिया तो संयुक्त निदेशक चूरू का वेतन रोका

बीकानेर

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने शिक्षा विभाग के चूरू मंडल के संयुक्त निदेशक के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। दरअसल, अदालती आदेश के बाद भी एक शिक्षक को बकाया वेतन भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं।

मामला ये है कि बीकानेर में वर्तमान में लेक्चरर के रूप में काम करने वाले दिनेश मेघवाल को वर्ष 1997 में नियुक्ति मिली थी। दिनेश को जून माह में वेतन मिला था लेकिन इस महीने का भुगतान नहीं किया गया। दिनेश ने इस मामले में ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई। वर्ष 2020 में ट्रिब्यूनल ने वेतन देने के आदेश दिए। इसके बाद भी शिक्षा विभाग ने भुगतान करने में आनाकानी की। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। फिर भी शिक्षक को बकाया भुगतान नहीं किया गया। परिवादी के वकील परमेंद्र बोहरा ने अदालत की अवमानना का मामला भी दायर किया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जनवरी में वेतन आदेश तो किए लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। बोहरा ने अदालत से इस आशय की शिकायत की तो न्यायाधीश ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। विभाग ने एक महीने के भीतर भुगतान करने का विश्वास दिलाया। इस पर न्यायाधीश ने चूरू के संयुक्त निदेशक का वेतन रोकने का आदेश दिया। अधिवक्ता बोहरा ने बताया कि कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं देने पर न्यायालय ने सख्ती दिखाई है।

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