NATIONAL NEWS

सरकार ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी:पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे; ग्रेड थर्ड टीचर्स को करना होगा इंतजार

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

सरकार ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी:पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे; ग्रेड थर्ड टीचर्स को करना होगा इंतजार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने ट्रांसफर के लिए पॉलिसी तय कर दी है। इस पॉलिसी के बाद भी शिक्षा विभाग ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। दरअसल, पंचायत राज विभाग ने खंड एक और चार के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई है जबकि टीचर्स खंड तीन में आते हैं। ग्रेड थर्ड के टीचर्स को अभी ट्रांसफर के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।

इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जरूरतमंद कर्मचारियों को उनके गृह जिले में भेजा जा सकेगा, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में कार्यरत टीचर्स को उन जिलों में ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र से बाहर के जिलों में तबादला नहीं होगा।

इनको मिलेगा गृह जिले में अवसर

  • मेडिकल बोर्ड / सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग (कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर अथवा अन्य प्राण घातक रोग) से ग्रसित कार्मिक, उनके पति / पत्नी, अविवाहित होने की स्थिति में उनके माता-पिता के असाध्य रोग होने पर।
  • दिव्यांगजन जो अपना कार्य स्वयं करने में सामान्यतः अक्षम है (70% से अधिक प्रमाणित निःशक्तता)
  • विधवा और परित्यक्ता महिलाएं
  • महिलाएं, जिनके पति अन्य जिले में राजकीय पद पर है।
  • अन्य ऐसे प्रकरण, जिसे राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण वांछनीय माना जावे।

इन शर्तों के साथ होगा तबादला

  • जिस जिले में कर्मचारी जाना चाहता है, वहां स्पष्ट पद रिक्त होना चाहिए।
  • अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का अन्तर्जिला स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र में ही, किया जा सकेगा।
  • अन्तर्जिला स्थानान्तरण उपरान्त किसी भी कार्मिक द्वारा वरिष्ठता के क्रम में कोई अतिरिक्त मांग नहीं किए जाने का वचनबद्ध पत्र देना होगा।
  • इस नीति के अन्तर्गत किये गये कर्मचारी के स्थानान्तरण स्वैच्छिक आधार पर होने से कर्मचारी को यात्रा – भत्ता, कार्यग्रहण काल अथवा स्थानान्तरण पर मिलने वाला कोई परिलाभ देय नहीं होगा।
  • जिले में निर्धारित श्रेणी की रिक्तियों के लिए सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना के आधार पर स्थानान्तरण व पदस्थापन किया जाएगा।
  • कार्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने के बाद ही अन्तर्जिला स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकेगा।
  • कर्मचारियों की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से ही स्थानान्तरण / पदस्थापन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!