*सरहद पर घुसपैठ की आशंका, लगाया बैन:4 महीनों के लिए भारत-पाकिस्तान की लगती कुछ सीमा के 5 किमी एरिया में रात को घूमने पर रोक*
जैसलमेर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉ प्रतिभा सिंह ने जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा के कुछ इलाकों में सीमा के 5 किमी एरिया के अंदर रात को घूमने पर 4 महीनों के लिए बैन लगाया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार तस्करी, घुसपैठियो तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए बैन लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन और लोक शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है।दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए 5 किमी सीमा के इलाके में कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके लिहाज से सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों और उस इलाके में अगली 10 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं घूमने के लिए शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक अधिकारी की इजाजत के बिना एंट्री तथा घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
*जैसलमेर और पोकरण तहसील के गांवों में बैन*
जिला कलेक्टर डॉ प्रतिभा सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत जैसलमेर व पोकरण तहसील के गांव किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी आदि इलाकों में ये बैन लागू रहेगा। इन इलाकों में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक वैलिड अनुमति-पत्र (जो जरूरी काम के लिए पास ही स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से लिया जा सकता है) के बिना इस इलाके में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से बैन रहेगा।
*10 अक्टूबर 2022 तक सरहद के इलाकों में बैन*
जिला कलेक्टर डॉ प्रतिभा सिंह के आदेश के तहत जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों और उस इलाके में प्रवेश व घूमते पाए जाने वाले तमाम व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में दिए समय के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं मिले। उन्होंने बताया कि इस आदेश के तहत कोई भी अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा तथा आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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