अनियमितताएं पाए जाने पर विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित

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बीकानेर, 13 मार्च। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 21 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं।

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार ने बताया कि सादुल कॉलोनी स्थित गैरा ड्रग एजेंसी का अनुज्ञापत्र 15 मार्च (एक दिन) के लिए, अमरसिंह पुरा स्थित गोयल होम्यो केयर का अनुज्ञापत्र 20 मार्च (एक दिन) के लिए, विजय पेट्रोल पंप के पास वाली गली स्थित देव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, उस्ता की बारी के बाहर स्थित गिरिराज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 20 से 22 मार्च (3 दिन) के लिए, कुम्हारों का मोहल्ला गंगाशहर स्थित शिव कैलाश मेडिकोज, कुम्हारों की मोड़ गंगाशहर स्थित सस्ता मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 25 से 27 मार्च (3 दिन) के लिए, मुक्ता प्रसाद नगर स्थित नारायणी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित गेटवेल मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 20 से 23 मार्च (4 दिन) के लिए तथा पूगल फांटा के पास गजनेर रोड स्थित चौधरी ड्रग हाउस का अनुज्ञापत्र 15 से 19 मार्च (5 दिन) के लिए निलंबित किए गए हैं।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि पूगल स्थित धतरवाल मेडिकल स्टोर, जामसर स्थित खान मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, रामपुरा बस्ती स्थित जय जगदंबा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, हनुमान जी मंदिर वाली गली बंगला नगर स्थित मुस्कान मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 20 से 24 मार्च (5 दिन) के लिए, सुंदरनगर फांटा पूगल स्थित नवनीत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, गटू नोखा स्थित मंदीप मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, आरडी 682 पूगल स्थित जय भवानी मेडिकल स्टोर, काकड़ा नोखा स्थित मां चामुंडा मेडिकल स्टोर, बीछवाल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित भास्कर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, हेमेरा स्थित गोदारा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, अमरसिंह पुरा स्थित दानिश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 20 से 26 मार्च (7 दिन) के लिए तथा पांचू नोखा स्थित संगम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 25 से 31 मार्च (7 दिन) के लिए निलंबित किए गए है।

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