भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को नियुक्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। दिनांक 10 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत संबंधित कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्ति प्रभावी होगी।












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