बीकानेर, 9 अप्रैल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगामी आदेशों तक शहर में किसी भी धार्मिक, राजनैतिक अथवा सामाजिक जुलूस या भीड़भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति इस तरह के आयोजन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर कोविड एप्रोपिएट बिहेवियर लागू करने के उद्देश्य से किसी भी ऐसे धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक जुलूस अथवा कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ की स्थिति पैदा हो तथा इसकी वजह से संक्रमण के और अधिक फैलने का खतरा रहे। उन्होंने बताया कि यदि कोई बिना अनुमति ऐसे आयोजन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 4 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भविष्य में जारी होने वाले दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना भी सख्ती से करवाई जाएगी, जिससे कोविड संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने आमजन से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने जैसी सावधानियां बरतने की अपील भी की है तथा कहा है ऐसा नहीं होने पर भी प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी।
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