कोटपा एक्ट के अंतर्गत 1 दिन में काटे 10,358 चालान:: कहीं समझाईश की तो कहीं बरती गई सख़्ती:तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत मिली बड़ी सफलता:: अकेले कोलायत ब्लॉक ने काटे 2,117 चालान

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बीकानेर, 30 अप्रैल। जन घोषणा के महत्वपूर्ण बिंदु तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान को साकार करने पूरे प्रदेश सहित बीकानेर में भी एक दिवसीय सघन चालानिंग अभियान चलाया गया जो अब तक का सफलतम अभियान साबित हुआ। जिले भर में 10,358 चालान कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं पर काटे गए। कहीं एक्ट के प्रावधान बताकर समझाइश की गई तो कहीं सख्ती बरती गई। कुछ उल्लंघन कर्ताओं ने चालान का विरोध भी किया परंतु अंत में एक्ट की पालना को ही उचित समझा। बीकानेर शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में जिले के आला अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सघन चालानिंग की गई। इसी प्रकार समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक सीएमओ व अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ चालानिंग की गई। प्रति चालान ज्यादा राशि एकत्र करने का लक्ष्य ना रखते हुए ₹5 से लेकर ₹200 तक के चालान काटे गए और तंबाकू छोड़ने का संदेश बख़ूबी दिया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल मीणा ने बताया कि तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत सघन चालानिंग अभियान चलाया गया जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों ने भाग लिया। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 के अंतर्गत अधिकांश चालान काटे गए। इस प्रकार एकत्र राशि को राज्य सरकार द्वारा तय हेड में जमा करवा दिया जाएगा।

डिप्टी सीएमएचओ डॉ लोकेश गुप्ता ने बताया कि अकेले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9,846 चालान काटे गए जबकि शिक्षा विभाग 296, पुलिस विभाग द्वारा 94 द्वारा चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि अकेले कोलायत ब्लॉक द्वारा सर्वाधिक 2,117 चालान किए गए जबकि श्री डूंगरगढ़ द्वारा 1,770, नोखा द्वारा 1,517, खाजूवाला द्वारा 1,069, लूणकरणसर द्वारा 830, बीकानेर ब्लॉक द्वारा 616 व शहर द्वारा 1,927 चालान किए गए। अधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, शिक्षण संस्थानों के आस पास व विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए व्यक्तियों पर धारा 4 के अंतर्गत ₹200 तक का जुर्माना किया जबकि विभिन्न तंबाकू विक्रेताओं द्वारा धारा 6 ए व धारा 6 बी के उल्लंघन पर ₹200 तक के चालान किए गए। एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू से संबंधित विज्ञापन हटवाए गए।
एक दिवसीय विशेष अभियान के संचालन, मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला इकाई के रविंद्र प्रताप सिंह, कमल कुमार पुरोहित, देवी दान सिंह चारण तथा किशोर गौड़ का योगदान उल्लेखनीय रहा।

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