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खाद्य वस्तुओं के पैकेटों पर एमआरपी अंकित नहीं होने एवं मनमानी रेट वसूलने पर फर्म के विरुद्ध हुई कार्रवाई

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जयपुर, 08 मई। विधिक माप विज्ञान टीम को जयपुर शहर में बापू नगर स्थित फर्म आशीर्वाद एंटरप्राइजेज के विरूद्ध बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य वस्तुएं के पैकेट बेचने, पैकेट पर एमआरपी नहीं होने एवं मनमानी दर से बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी जिस पर टीम द्वारा शनिवार को निरीक्षण कर बिना एमआरपी वाले खाद्य वस्तुओं के 49 पैकेटों को जब्त किया गया। फर्म द्वारा विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 6 का उल्लंघन किया गया जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं उचित एवं वाजिब दाम पर मिले। उन्होंने बताया कि विभाग की विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा प्रदेश में प्रतिदिन मुनाफाखोरी एवं एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

’बिना एमआरपी वाले 49 पैकेटों को किया जब्त’

शासन सचिव ने बताया कि टीम जब आशीर्वाद इंटरप्राइजेज फर्म का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पर मैकेन पोटेटो चीज शॉट के एक किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन फ्रेंच फ्राईज के 2.5 किग्रा के 4 पैकेट, मैकेन मसाला फ्राईज के 1.5 किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन वेजी नगेट के एक किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन पोपुलर बर्गर पेटी के 1.2 किग्रा के 4 पैकेट, मैकेन हैश ब्राउन के 1.5 किग्रा के 2 पैकेट, मैकेन स्माइल के 1.5 किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन हर्ब चिली पेटी के 1.5 किग्रा का एक पैकेट,मैकेन आलू टिक्की के 1.5 किग्रा के 2 पैकेट,मैकेन चिली गार्लिक पोटेटो बाईट के 1.5 किग्रा का एक पैकेट,मीट्जा चिकन बर्गर पेटी के 1 किग्रा के 8 पैकेट,मीट्जा चिकन सीख के 1 किग्रा के 7 पैकेट,मीट्जा चिकन फ्राइज के 1 किग्रा के 3 पैकेट एवं मीट्जा चिकन नगेट के 1 किग्रा के 5 पैकेट सहित 49 पैकेटों पर एमआरपी अंकित नहीं मिली जिस पर टीम द्वारा सभी पैकेटों को जब्त कर लिया गया।

उल्लेखनीय है इसी फर्म के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान टीम ने विगत दिनों ड्राई फ्रूट और मसाले बिना रजिस्ट्रेशन के पैक किये जाने का मामला दर्ज कर विभिन्न खाद्य पदाथोर्ं के 174 पैकेट भी सीज किये गए थे।

गौरतलब है कि विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 जिन्हें शोर्ट में पीसीआर रूल्स भी कहते है, नियम 6 के तहत पैकेट पर नियमानुसार सूचना प्रदर्शन करना होता है, नियम 18 (2) के तहत वस्तु को पैकेट पर अंकित एमआरपी पर ही बेचना होता है और किसी भी व्यापारी के द्वारा किसी भी वस्तु को पैक करके बेचने से पहले विधिक माप विज्ञान विभाग से रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करना आवश्यक होता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है। नियम 6, नियम 18 (2) और नियम 27 के उल्लंघन पर क्रमशः 25 हजार तक का, 5 हजार और 5 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।

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