गाड़ी के पीछे लिखा यदि पद और जाति तो दंड भुगतने को रहें तैयार
जयपुर। परिवहन विभाग ने अपने विवादित आदेश को संशोधित किया है।विभाग ने पूर्व में प्रधान, सरपंच और गुर्जर शब्द लिखने पर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिए थे। जिसपर विवाद होने के बाद वाहनों की नंबर प्लेट पर पद और जाति शब्द लिखकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं।
इस आदेश से गुर्जर शब्द को लेकर हरकत में आया था विभाग। पूर्व में यह आदेश था कि प्रधान, सरपंच और गुर्जर लिखने पर होगी कार्रवाई। इस पर विवाद के बाद अब विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रदेश में अनेक वाहनों की नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा होता है। केंद्रीय मोटरयान नियम, 1990 के नियम 50 व 51 में रजिस्ट्रेशन चिह्न को वाहन पर प्रदर्शित करने हेतु प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
इस प्रकार के वाहनों की जाँच करें एवं नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अतिरिक्त कुछ लिखा हो तो नियमान्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाकर की गयी जाँच / कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट 07 दिवस में मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
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