जन अनुशासन पखवाड़ा: एनफोर्समेंट की प्रभावी कार्यवाही तथा मेडिकल प्रोटोकाॅल की हो पूर्ण अनुपालना जिला कलक्टर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से दिए निर्देश

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare


बीकानेर, 19 अप्रैल। जन अनुशासन पखवाड़ा के प्रावधानों की जिले भर में शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को उपखण्ड स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की तथा सख्त हिदायत दी कि इस दौरान पूर्ण सतर्कता बरती जाए। प्रत्येक व्यक्ति कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अनुपालना करे। अवहेलना पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। अनुमत श्रेणी के अलावा कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना पाॅजिटिव मरीज, होम आइसोलेशन के नियमों की अवहेलना नहीं करें, इसके लिए प्रोपर माॅनिटरिंग हो। प्रत्येक क्षेत्र में पटवारी, ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिन तथा अध्यापक आदि को मुस्तैद किया जाए तथा डोर-टू-डोर सर्वे में और गति लाएं। कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग से वंचित नहीं रहे। उन्होंने चैक पोस्टों को अधिक सतर्क करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों से आने वाले प्रत्येक वाहन का रिकाॅर्ड संधारित किया जाए। प्रत्येक यात्री की स्क्रीनिंग हो तथा जरूरत पड़ने पर जांच के लिए सैंपल भी लिए जाएं।
मेहता ने कहा कि वर्तमान में पूरे जिले में पाबंदियां लागू की गई हैं। इसे ध्यान रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में एनफोर्समेंट की प्रभावी कार्यवाही तथा मेडिकल प्रोटोकाॅल की पालना हो। कोरोना पाॅजिटिव रिपोर्ट होने के बाद मरीज पर नजर रखी जाए। प्रोपर कांटेक्ट ट्रेसिंग हो। कोरोना पाॅजिटिव रिपोर्ट हुए व्यक्ति के परिजन भी बाहर नहीं निकलें, इसकी प्रभावी जांच हो। छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार माइक्रो कंटेंटमेंट जोन बनाने तथा इन क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। अनुमत श्रेणी की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे पंद्रह दिनों के लिए सीज कर किया जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि कोविड गाइडलाइन की किसी भी स्तर पर अवहेलना करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा एवं चालान हो। बसों में अनुमति से अधिक सवारियां नहीं हों, इसके लिए थानाधिकारियों को निर्देशित किया। पुलिस द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में नियमित गश्त करने तथा शादियों के दौरान 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

इस दौरान अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, अतिरिक्त कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सुकुमार कश्यप मौजूद रहे।

Categories:
error: Content is protected !!