टी सी के अभाव में कक्षा 1 से 8 तक दिए गये अस्थाई प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों हेतु शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश जारी

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बीकानेर।टी.सी अथवा अन्य दस्तावजों के अभाव में कक्षा 1 से 8 तक दिए गये अस्थाई प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को N.I.C- ID आवश्यक रूप से प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अंकित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देशों में टी सी के अभाव में भी प्रवेश देने के निर्देश जारी किए गए थे।
इन्ही आदेशों की निरन्तरता में यह भी उल्लेखित किया गया है कि टी.सी अथवा अन्य दस्तावजों के अभाव में कक्षा 1 से 8 तक दिए गये अस्थाई प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को एस.आर नम्बर आवंटित नहीं किया जाना है। जिन विद्यार्थियों को अस्थाई प्रवेश दिया जाता है तो उन विद्यार्थियों की N.I.C- ID आवश्यक रूप से प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे एवं विद्यार्थी द्वारा टी.सी जमा कराने के उपरांत उसका प्रवेश स्थाई करना सुनिश्चित करेंगे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि ये अस्थाई प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी भी शिक्षा विभाग या विद्यालय द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों और सभी प्रकार की परीक्षा तथा गतिविधियो में भाग लेंवे ।
इसके साथ ही समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान जिनसे विद्यार्थी द्वारा टी.सी की मांग की जाती है,उन्हें 15 दिवस में टी.सी देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि टी.सी देते समय फीस वसूली को उसी सत्र तक सीमित रखा जाए।

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